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निराश्रित या विधवा महिला पेंशन योजना (widow pension yojna )

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निराश्रित या विधवा महिला पेंशन योजना भारत सरकार और उत्तर प्रदेश  सरकार द्वारा संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश  में चलायी गयी योजना है इस योजना को सन १९९४ में संचालित किया गया !

इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश  के निराश्रित या विधवा महिला को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना है !निराश्रित या विधवा महिला पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रत्येक प्रदेश में संचालित है !

निराश्रित या विधवा महिला पेंशन योजना के अंतर्गत वे महिलाये आती है जिनके पति की मृत्यु के बाद उनकी आयु १८ से ६०  वर्ष  हो और दूसरी शादी न की हो ऐसे  प्रत्येक लाभार्थी को पेंशन दो छमाही किश्तों में उनके बैंक अकाउंट में दिया जायेगा !

भारत सरकार द्वारा दिनांक ०१/०४/२०११ से निराश्रित या विधवा महिला लाभार्थी को केन्द्रांश के रूप में ५०० रुपये  प्रति माह प्रत्येक लाभार्थी को पेंशन के रूप में देगी !

निराश्रित या विधवा महिला पेंशन योजना की पात्रता :-



  1. पति की मृत्युपरान्त निराश्रित या विधवा महिला की आयु १८ से ६० वर्ष के मध्य हो |
  2. निराश्रित या विधवा महिला गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो |
  3. निराश्रित या विधवा महिला के बच्चे नाबालिग हो अथवा बालिग होने पर भरण पोषण करने में असमर्थ हो |
  4. निराश्रित या विधवा महिला द्वारा पुनर्विवाह न किया गया हो अथवा शासन के अन्य विभाग द्वारा वृध्दावस्था या कोई पेंशन या शासकीय सहायता प्राप्त न हो रही हो |


निराश्रित या विधवा महिला पेंशन योजना के आवश्यक दस्तावेज:-



  1. एक रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो ! फोटो की अधिकतम साइज़ २० kb होनी चाहिए और jpeg फॉर्मेट में होना चाहिए | 
  2. जन्म या आयु प्रमाण पत्र ! आयु प्रमाण पत्र की साइज़ १०० kb से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और pdf फॉर्मेट में होना चाहिए ! इसमें आप राशनकार्ड या आधार कार्ड या हाई स्कूल या  इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट लगा सकते है ! 
  3. पहचान प्रमाण पत्र !आप पहचान पत्र में आधार कार्ड या राशन कार्ड या वोटर आई डी लगा सकता है !पहचान प्रमाण पत्र १०० kb से अधिक नहीं होनी चाहिए और pdfफॉर्मेट में होना चाहिए !
  4. बैंक पासबुक !किसी बैंक में आप का अकाउंट होना चाहिए क्योकि पेंशन सीधे आप  के बैंक अकाउंट में आयेंगे !बैंक पासबुक की  साइज़ १०० kb से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और pdf फॉर्मेट में होना चाहिए !
  5. आय प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो !आय प्रमाण पत्र की साइज़ १०० kb से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और pdf फॉर्मेट में होना चाहिए !
  6. पति की मृत्यु प्रमाण पत्र ! मृत्यु  प्रमाण पत्र की साइज़ १०० kb से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और pdf फॉर्मेट में होना चाहिए !


निराश्रित या विधवा महिला पेंशन योजना में ध्यान देने योग्य बात:-



  1. आप जो बैंक खाता दे रहे है उस बैंक खाता से आधार कार्ड नंबर लिंक होना चाहिए |
  2. आपके बैंक खाता में दिया गया नाम और आधार में दिया गया नाम एक जैसा होना चाहिए |
  3. फार्म भरते समय वही मोबाइल नंबर डाले जो आधार या बैंक अकाउंट से लिंक हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा |   
  4. ध्यान दे बिना final submit किये फॉर्म पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ,अतः फॉर्म भरने के  बाद final submit करे |


निराश्रित या विधवा महिला पेंशन योजना फॉर्म ऑनलाइन स्व-पंजीकरण करे:-


निराश्रित या विधवा महिला पेंशन योजना आप अपने घर बैठे  android phone या laptop पर भर सकते है या csc(ग्राहक सेवा केंद्र )जाकर भरवा सकते है !स्वतः फॉर्म इस तरह से भरे |


    http://sspy-up.gov.in/IndexWIDOW.aspx,vidhva pension
    widow yojana
  1. सबसे पहले किसी ब्राउजर में http://sspy-up.gov.in/IndexWIDOW.aspx लिख कर सर्च करे  या इसी लिंक पर क्लिक करे |                                                                                                                                                          
  2. आप के पास ऊपर की तरह एक विंडो खुलेगा इसमें ऊपर लाल रंग के बाक्स में "apply now"लिखा होगा टिक उसके नीचे इंग्लिश में "apply online" या हिंदी में "ऑनलाइन आवेदन करे " लिख होगा उस पर क्लिक करेंगे |                                                                                                                                                                       
  3. अब आप के पास ऊपर की तरह नया विंडो खुला होगा इसमें "new entry form" पर क्लिक करेंगे |                                   
  4. अब आप के पास ऊपर की तरह नया विंडो खुला होगा इसमें आप अपना व्यक्तिगत विवरण ,बैंक अकाउंट विवरण और आय की जानकारी तथा पति की मृत्यु की जानकारी  सही सही भरे |
  5. फॉर्म भर के save पर क्लिक करेंगे और save हो जाने पर आप को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसे नोट कर लेंगे | 
  6. और फिर विंडो को close कर देंगे फिर उपर का दूसरा स्टेप अपनाएंगे  विंडो खुलने के बाद " edit saved form/final submit" पर क्लिक करेंगे |                                                                                                                             
  7. उपर की तरह विंडो खुलेगा इसमें पहले बॉक्स में " निराश्रित महिला पेंशन"  चुने और दुसरे बॉक्स में अपना जनपद चुने जिस जनपद में रहते है फिर तीसरे बॉक्स में  रजिस्ट्रेशन नंबर डाल कर सबसे नीचे वाले बॉक्स में image text में दिए गए नंबर को डालेंगे 
  8. खुले हुये फॉर्म में अगर कोई सुधार करना है तो करे अन्यथा final sumit पर क्लिक कर दे |   


निराश्रित या विधवा महिला पेंशन योजना स्टेटस:-


यदि आप पासवर्ड भूल गए है तो कोई परेशानी की बात नहीं है |

बिना पासवर्ड के अपने फॉर्म का स्टेटस जानने के लिए  ऊपर का दो स्टेप फॉलो करे या यहाँ क्लिक करे |

उपर की तरह विंडो खुलेगा इसमें पहले बॉक्स में "निराश्रित महिला पेंशन "  चुने और दुसरे बॉक्स में अपना जनपद चुने जिस जनपद में रहते है फिर तीसरे बॉक्स में  रजिस्ट्रेशन नंबर डाल कर सबसे नीचे वाले बॉक्स में image text में दिए गए नंबर को डालेंगे |

यहाँ से आप अपने फॉर्म पर क्या कार्यवाही हुई है देख सकते है |

निराश्रित या विधवा महिला पेंशन योजना २०१६-१७  के केटेगरी वाईज आकड़े:- 


निराश्रित या विधवा महिला पेंशन योजना २०१६-१७-के केटेगरी वाईज लाभार्थियो के आकड़े है जिन्हें पेंशन दिया  जा रहा है !
                           

निराश्रित या विधवा महिला पेंशन योजना टोल फ्री नंबर :-


अगर आप को फॉर्म में या निराश्रित या विधवा महिला पेंशन योजना के सम्बन्ध में कोई शिकायत है तो टोल फ्री नंबर पर कॉल करे

समाज कल्याण विभाग टोल फ्री नंबर: 18004190001

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