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दिव्यांगजन या विकलांग पेंशन योजना (handicap pension yojana) mobile से भरे

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दिव्यांगजन या विकलांग पेंशन योजना भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश  में चलायी गयी योजना है इस योजना को सन १९९४ में संचालित किया गया !इस योजना के तहत प्रदेश के विकलांग जन  को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना है !

दिव्यांगजन या विकलांग पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रत्येक प्रदेश में संचालित है !

दिव्यांगजन या विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत वे महिलाये या पुरुष आते है जो जन्म से  या किसी दुर्घटना के कारण अपने शरीर के किसी अंग से आपाहिज हो और उसे मेडिकल द्वारा ठीक न किया जा सके या शरीर के किसी अंग से कोई कम करने में असमर्थ  हो ऐसे  प्रत्येक लाभार्थी को दो किश्तों में प्रति वर्ष दो छमाही किश्तों में उनके बैंक अकाउंट में दिया जायेगा !

 इस योजना के अंतर्गत अनुदान की दर ५०० रूपये प्रति लाभार्थी प्रतिमाह होगी जो की समय समय पर शासन द्वारा संशोधित दर मान्य होगी |

दिव्यांगजन या विकलांग पेंशन योजना की पात्रता :-



  1. ऐसे दिव्यांगजन जिन्हों ने १८ वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और न्यूनतम ४० प्रतिशत की दिव्यंगता हो |
  2. ऐसे दिव्यांगजन जो उत्तर प्रदेश के निवासी है और उत्तर प्रदेश में ही निवास कर रहे हो |
  3. ऐसे दिव्यांगजन जो वृध्दावस्था पेंशन,विधवा पेंशन,समाजवादी पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अंतर्गत पेंशन /अनुदान/सहायता पाने वाला व्यक्ति पात्र नहीं होंगे |
  4. दिव्यांगजन की पात्रता के सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा |


दिव्यांगजन या विकलांग  पेंशन योजना के आवश्यक दस्तावेज:-



  1. एक रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो ! फोटो की अधिकतम साइज़ २० kb होनी चाहिए और jpeg फॉर्मेट में होना चाहिए | 
  2. जन्म या आयु प्रमाण पत्र ! आयु प्रमाण पत्र की साइज़ १०० kb से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और pdf फॉर्मेट में होना चाहिए ! इसमें आप राशनकार्ड या आधार कार्ड या हाई स्कूल या  इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट लगा सकते है ! 
  3. पहचान प्रमाण पत्र !आप पहचान पत्र में आधार कार्ड या राशन कार्ड या वोटर आई डी लगा सकता है !पहचान प्रमाण पत्र १०० kb से अधिक नहीं होनी चाहिए और pdfफॉर्मेट में होना चाहिए !
  4. बैंक पासबुक !किसी बैंक में आप का अकाउंट होना चाहिए क्योकि पेंशन सीधे आप  के बैंक अकाउंट में आयेंगे !बैंक पासबुक की  साइज़ १०० kb से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और pdf फॉर्मेट में होना चाहिए !
  5. आय प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो !आय प्रमाण पत्र की साइज़ १०० kb से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और pdf फॉर्मेट में होना चाहिए 
  6. दिव्यांगजन या विकलांग प्रमाण पत्र जो ४० प्रतिशत या उससे अधिक हो | दिव्यांगजन या विकलांग प्रमाण पत्र की साइज़ १०० kb से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और pdf फॉर्मेट में होना चाहिए !


दिव्यांगजन या विकलांग पेंशन योजना में ध्यान देने योग्य बात:-



  1. आप जो बैंक खाता दे रहे है उस बैंक खाता से आधार कार्ड नंबर लिंक होना चाहिए 
  2. आपके बैंक खाता में दिया गया नाम और आधार में दिया गया नाम एक जैसा होना चाहिए 
  3. फार्म भरते समय वही मोबाइल नंबर डाले जो आधार या बैंक अकाउंट से लिंक हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा    
  4. ध्यान दे बिना final submit किये फॉर्म पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ,अतः फॉर्म भरने के  बाद final submit करे 


दिव्यांगजन या विकलांग पेंशन योजना फॉर्म ऑनलाइन स्व-पंजीकरण करे:-



  1. दिव्यांगजन या विकलांग पेंशन योजना आप अपने घर बैठे  android phone या laptop पर भर सकते है या csc(ग्राहक सेवा केंद्र )जाकर भरवा सकते है !स्वतः फॉर्म इस तरह से भरे |
  2. सबसे पहले किसी ब्राउजर में http://sspy-up.gov.in/IndexWIDOW.aspx लिख कर सर्च करे  या इसी लिंक पर क्लिक करे |                                                                                                                                                             viklang yojna,pension yojna
  3. आप के पास ऊपर की तरह एक विंडो खुलेगा इसमें ऊपर लाल रंग के बाक्स में "apply now"लिखा होगा टिक उसके नीचे इंग्लिश में "apply online" या हिंदी में "ऑनलाइन आवेदन करे " लिख होगा उस पर क्लिक करेंगे |                                                                                                                                                                     
  4. अब आप के पास ऊपर की तरह नया विंडो खुला होगा इसमें "new entry form" पर क्लिक करेंगे |                                              
  5. अब आप के पास ऊपर की तरह नया विंडो खुला होगा इसमें आप अपना व्यक्तिगत विवरण ,बैंक अकाउंट विवरण और आय की जानकारी तथा विकलांगता की  जानकारी  सही सही भरे |
  6. फॉर्म भर के save पर क्लिक करेंगे और save हो जाने पर आप को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसे नोट कर लेंगे | 
  7. और फिर विंडो को close कर देंगे फिर उपर का दूसरा स्टेप अपनाएंगे  विंडो खुलने के बाद " edit saved form/final submit" पर क्लिक करेंगे |                                                                                                                                 
  8. उपर की तरह विंडो खुलेगा इसमें पहले बॉक्स में " दिव्यांगजन पेंशन"  चुने और दुसरे बॉक्स में अपना जनपद चुने जिस जनपद में रहते है फिर तीसरे बॉक्स में  रजिस्ट्रेशन नंबर डाल कर सबसे नीचे वाले बॉक्स में image text में दिए गए नंबर को डालेंगे 
  9. खुले हुये फॉर्म में अगर कोई सुधार करना है तो करे अन्यथा final sumit पर क्लिक कर दे |   


दिव्यांगजन या विकलांग पेंशन योजना स्टेटस:-


यदि आप पासवर्ड भूल गए है तो कोई परेशानी की बात नहीं है |

बिना पासवर्ड के अपने फॉर्म का स्टेटस जानने के लिए  ऊपर का दो स्टेप फॉलो करे या यहाँ क्लिक करे |
उपर की तरह विंडो खुलेगा इसमें पहले बॉक्स में "दिव्यांगजन पेंशन "  चुने और दुसरे बॉक्स में अपना जनपद चुने जिस जनपद में रहते है फिर तीसरे बॉक्स में  रजिस्ट्रेशन नंबर डाल कर सबसे नीचे वाले बॉक्स में image text में दिए गए नंबर को डालेंगे |

यहाँ से आप अपने फॉर्म पर क्या कार्यवाही हुई है देख सकते है |

दिव्यांगजन या विकलांग पेंशन योजना २०१६-१७  के केटेगरी वाईज आकड़े:- 


दिव्यांगजन या विकलांग पेंशन योजना २०१६-१७  के केटेगरी वाईज लाभार्थियो के आकड़े है जिन्हें पेंशन दिए  जा रहा है !

दिव्यांगजन या विकलांग पेंशन योजना टोल फ्री नंबर :-


अगर आप को फॉर्म में या दिव्यांगजन या विकलांग पेंशन योजना के सम्बन्ध में कोई शिकायत है तो टोल फ्री नंबर पर कॉल करे

समाज कल्याण विभाग टोल फ्री नंबर: 18004190001


                                               
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