Home » » कन्या सुमंगला योजना pradhanmantri kanya sumangala yojana

कन्या सुमंगला योजना pradhanmantri kanya sumangala yojana

सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और पारिवारिक परिस्थितियां महिलाओं और बालिकाओं के लिए अनादिकाल से भेदभाव पूर्ण रही है। समाज में प्रचलित कुरीतियां एवं भेद-भाव जैसेः कन्या भ्रूण हत्या, असमान लिंगानुपात, बाल विवाह एवं बालिकाओं के प्रति परिवार की नकारात्मक सोच जैसी प्रतिकूलताओं के कारण प्रायः बालिकायें/महिलायें अपने जीवन, संरक्षण, स्वास्थ एवं शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाती हैं।


 इस परिवेश के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना के रूप में नई पहल की जा रही है जो अत्यन्त आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ विकास हेतु नये अवसर प्रदान करने के लिए यह योजना प्रारम्भ की जा रही है। इसके फलस्वरूप जहाँ एकतरफ कन्या भ्रूण हत्या एवं बाल-विवाह जैसी कुरीतियों के रोकथाम के प्रयासों को बल मिलेगा वहीं दूसरी ओर बालिकाओं को उच्च शिक्षा व रोजगार के अवसरों की ओर बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा।


महिला सशक्तिकरण के आधारभूत स्तम्भ स्वास्थ्य एवं शिक्षा हैं। प्रदेश में बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने तथा उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिये ही राज्य सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना बनाई गई है। इस योजना के क्रियान्वयन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अवधारणा सुदृढ़ होगी तथा महिलाओं के सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा।


महिला सशक्तिकरण  के लिए  राज्य सरकार द्वारा "कन्या सुमंगला योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करना, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। "कन्या सुमंगला योजना" दिनांक 01.04.2019 से लागू की जायेगी।


कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थी की पात्रता (Eligibility of Kanya Sumangala Yojana) :-


  1. - लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/विद्युत/टेलीफोन का बिल मान्य होगा।
  2. - लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रु0-3.00 लाख हो।
  3. - किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
  4. - लाभार्थी के परिवार का आकार (साईज)-परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों।
  5. - किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा।
  6. - यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होंगी।



कन्या समंगला योजना के आवश्यक दस्तावेज (Required documents) :-

कन्या समंगला योजना में सभी श्रेणियों के आवेदकों के आवेदन हेतु सामान्य दस्तावेज  :-


  1. आवेदन पत्र पर माता-पिता/अभिभावक का बालिका के साथ नवीनतम संयुक्त फोटो होना अनिवार्य
  2. माता-पिता के आधार कार्ड व बालिका का आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो) की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न/अपलोड जायेगी।
  3. बालिका का नवीनतम फोटो आवेदन के साथ संलग्न/अपलोड करना होगा।
  4. निर्धारित संलग्न प्रारूप संख्या 1 पर शपथ पत्र रू0-10/- के स्टांप पेपर पर देना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र पिता, पिता के न होने पर माता तथा माता-पिता दोनो के न होने पर अभिभावक द्वारा दिया जायेगा। यदि बालिका वयस्क है तो शपथ पत्र स्वयं बालिका द्वारा भी दिया जा सकता है। शपथ पत्र में आवेदक का नाम, पता, परिवार के सदस्यों तथा बच्चों की संख्या, परिवार की वार्षिक आय, बालिका के जन्म तथा शिक्षा संबंधी विवरण आदि की जानकारी उल्लेखित की जायेगी।
  5. बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति |
  6. निवास प्रमाण पत्र: राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई0डी0, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीवन बीमा पॉलिसी, गैस कनेक्शन बुक, विद्युत बिल, जलकर रसीद, गृहकर रसीद, टेलीफोन बिल या बैंक पासबुक में से कोई एक।
  7. फोटो पहचान पत्रः पैन कार्ड, पेंशनर फोटो आई0डी0 कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई0डी0.ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक या सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो विभागीय पहचान पत्र में से कोई एक।
  8. परिवार की वार्षिक आय के संबंध में स्व-सत्यापन।
  9. निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र।
  10. परिवार आई0डी0 हेतु पहले से पंजीकृत बालिका की कन्या सुमंगला पहचान/पंजीकरण संख्या/रसीद (यदि लागू हो)।
  11. विधिक रूप से गोद लेने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
  12. मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

सुकन्या समृधि योजना के लिए clickhere
वृध्दा पेंशन योजना के लिए clickhere

श्रेणी-1 के अंतर्गत जन्म के बाद पात्र बालिकाओं के आवेदन हेतु अतिरिक्त अभिलेख :-


  1. इस श्रेणी के अन्तर्गत् नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 01/04/2019 या उसके पश्चात हुआ हो, को ही लाभान्वित किया जायेगा तथा आवेदन बालिका की जन्म तिथि से छ: माह के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा।
  2. आवेदन पत्र के साथ बालिका का उत्तर प्रदेश का जन्म प्रमाण पत्र (ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया हो) संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य होगा।
  3. संस्थागत प्रसवः अस्पताल/नर्सिंग होम/स्वास्थ्य केन्द्र/एम्बुलैंस में मान्य होगा तथा संस्थागत प्रसव पंजीकरण (एम०सी०टी०एस०-Mother and Child Tracking System-MCTS) का प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करना होगा।
  4. शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर संलग्न/अपलोड करना आवश्यक होगा।



श्रेणी-2 के अंतर्गत टीकाकरण पूर्ण करने वाली पात्र बालिकाओं के आवेदन हेतु अतिरिक्त अभिलेख :-


  1. बालिका को एक वर्ष के अंदर लगने वाले सभी टीके लगाये जाना अनिवार्य है, इस हेतु टीकाकरण/एम०सी०पी० कार्ड की छायाप्रति जो संबंधित ए०एन०एम०/आशा द्वारा सत्यापित हो, आवेदक द्वारा संलग्न/अपलोड करना आवश्यक होगा। यदि टीकाकरण निजी चिकित्सक/क्लीनिक द्वारा किया गया है तो टीकाकरण/एम०सी०पी० कार्ड की छायाप्रति संबंधित चिकित्सक द्वारा सत्यापित कराकर आवेदक द्वारा संलग्न/अपलोड करना आवश्यक होगा।
  2. शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर संलग्न/अपलोड करना आवश्यक होगा।


श्रेणी-3 के अंतर्गत कक्षा 1 में प्रवेश प्राप्त पात्र बालिकाओं के आवेदन हेत् अतिरिक्त अभिलेख :-


  1. प्रार्थना पत्र किसी सरकारी, अनुदानित या मान्यता प्राप्त विद्यालय में दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 31 जुलाई तक या विधालय में दाखिले की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद में हो) तक जमा करना अनिवार्य होगा।
  2. बालिका के कक्षा 1 में प्रवेश लेने संबंधी प्रमाण पत्र जो विधालय/संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, आवेदक द्वारा संलग्न/अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र में तथा आवेदन के समय यू-डाइस (U-DISE) कोड/विधालय का कोड का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय की स्थिति में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन अनिवार्य होगा।
  3. शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर संलग्न/अपलोड करना आवश्यक होगा।


श्रेणी-4 के अंतर्गत कक्षा 6 में प्रवेश प्राप्त पात्र बालिकाओं के आवेदन हेतु अतिरिक्त अभिलेख :-


  1. प्रार्थना पत्र किसी सरकारी, अनुदानित या मान्यता प्राप्त विद्यालय में दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 31 जुलाई तक या विद्यालय में दाखिले की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद में हो) तक जमा करना अनिवार्य होगा।
  2. बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने संबंधी प्रमाण पत्र जो विद्यालय/संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, आवेदक द्वारा संलग्न/अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र में तथा आवेदन के समय यू-डाइस (U-DISE) कोड/विद्यालय का कोड का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय की स्थिति में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन अनिवार्य होगा।
  3. शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर संलग्न/अपलोड करना आवश्यक होगा।



श्रेणी-5 के अंतर्गत कक्षा 9 में प्रवेश प्राप्त पात्र बालिकाओं के आवेदन हेतु अतिरिक्त अभिलेख :-


  1. प्रार्थना पत्र किसी मान्यता प्राप्त सरकारी, प्राइवेट या अनुदानित विद्यालय में दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 30 सितम्बर तक अथवा बोर्ड में पंजीकरण की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद में हो) तक जमा करना अनिवार्य होगा।
  2. बालिका के कक्षा 9 में प्रवेश लेने संबंधी प्रमाण पत्र जो विद्यालय/संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, आवेदक द्वारा संलग्न/अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र में तथा आवेदन के समय यू-डाइस (U-DISE) कोड/विद्यालय का कोड का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय की स्थिति में खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन अनिवार्य होगा।
  3. शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर संलग्न/अपलोड करना आवश्यक होगा।



श्रेणी-6 के अंतर्गत स्नातक डिग्री तथा कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने वाली पात्र बालिकाओं के आवेदन हेतु अतिरिक्त अभिलेख :-


  1. इस श्रेणी हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक नोडल होंगे।
  2. प्रार्थना पत्र स्नातक-डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 30 सितम्बर तक अथवा चालू शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की अंतिम तिथि के उपरांत 45 दिन के अंदर (जो भी बाद में हो) तक जमा करें अन्यथा उस पर विचार नहीं होगा।
  3. 12वीं कक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र/अंकपत्र अपलोड/संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  4. किसी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/अन्य शैक्षिक संस्थान में स्नातक डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने के प्रवेश शुल्क की रसीद तथा संस्थान का परिचय पत्र की छायाप्रति संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य होगा।



आवेदन की प्रक्रिया (application procedure) :-

• बालिका स्वयं (यदि वयस्क हो), बालिका के माता/पिता या अभिभावक, उक्त योजना के लाभ हेतु आवेदक के रूप में आवेदन कर सकते हैं।
• उपरोक्त विवरण के अनुसार पूर्ण रूप से निधारित प्रारूप पर भरे, स्वयं-सत्यापित व सभी संलग्नकों के साथ प्राप्त आवेदन ही मान्य होंगे।

ऑनलाइन आवेदन (online form):

1) प्राथमिक रूप में आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे।
2) ऑनलाइन आवेदन कॉमन सर्विस केन्द्रों/साइबर कैफे/स्वयं के स्मार्टफोन या कम्प्यूटर आदि किसी भी माध्यम से विभागीय पोर्टल पर किये जा सकेंगे।

ऑफलाइन आवेदन ( offline form)

1) ऐसे आवेदक जो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में सक्षम नहीं है, ये अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भी जमा करवा सकते हैं।
2) ऑफलाइन आवेदन खण्ड विकास अधिकारी/एस0डी0एम0/जिला परिवीक्षा अधिकारी/उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे। उक्त्त अधिकारी सभी आवेदन जिला परिवीक्षा अधिकारी को ऑनलाइन फीड करने हेतु अग्रसारित करेंगे।
3) डाक द्वारा भेजे गए प्रार्थना पत्र किसी भी अवस्था में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।


"कन्या सुमंगला योजना" छः श्रेणियों में लागू है । प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अलग  धनराशि वितरण निर्धारित है :-


  1. प्रथम श्रेणी बालिका के जन्म होने पररू0 2000 एक मुश्त ।
  2. द्वितीय श्रेणी बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण रू0 1000 एक मुश्त के उपरान्त
  3. तृतीय श्रेणी कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त | रू0 2000 एक मुश्त
  4. चतुर्थ श्रेणी कक्षा छः में बालिका के प्रवेश के उपरान्त रू0 2000 एक मुश्त
  5. पंचम श्रेणी कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश के उपरान्त रू0 3000 एक मुश्त
  6. षष्टम् श्रेणी ऐसी बालिकायें जिन्होंने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण रू0 5,000 एक मुश्त करके स्नातक अथवा 02 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो।



लाभार्थी की धनराशि सीधे बैंक खाते में (direct money in your account) :-


  1. लाभार्थी को योजना के अन्तर्गत देय धनराशि, पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से उसके बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी। लाभार्थी के अवयस्क होने की दशा में देय धनराशि लाभार्थी की माता के बैंक खाते में और माता की मृत्यु होने की स्थिति में पिता के बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी। 
  2. माता व पिता दोनों की मृत्यु होने पर अभिभावक के बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी। लाभार्थी के वयस्क होने की दशा में देय धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी।
  3. माता/पिता की मृत्यु होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र साक्ष्य के रूप में संलग्न करना होगा।बालिका के वयस्क होने की दशा में योजना के अन्तर्गत देय धनराशि, पी0एफ0एम0एस0 (ऑनलाइन) के माध्यम से बालिका के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा सकती है। बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना अनिवार्य है।


आवश्यक सूचना (important information) :-

इस योजना के अंतर्गत कुल 6 श्रेणियों हैं। प्रत्येक श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिये पृथक रूप से आवेदन किया जा सकता है। लाभार्थी पात्र होने पर किसी भी श्रेणी में सीधे आवेदन कर सकता है। आवेदन की गई श्रेणी के बाद की सभी श्रेणियों में पात्र होने पर उनका लाभ उसे अनुमन्य होगा।

उदाहरण के लिये यदि आवेदक प्रथम 2 श्रेणियों के लाभ हेतु किसी कारणवश पूर्व में आवेदन नहीं कर पाया है तो भी वह सीधे श्रेणी 3 में कक्षा 1 में प्रवेश के समय प्राप्त होने वाले लाभ के लिये आवेदन कर सकेंगे।

पहली बार आवेदन करने पर प्राप्त पहचान संख्या/आई0डी0 नम्बर/प्राप्ति संभाल कर रखें व अन्य श्रेणियों का लाभ लेने हेतु उसी पहचान संख्या/आई0डी0 नम्बर से लॉग-इन करेंगे/ऑफलाइन आवेदन करेंगे। ऐसा करने पर उसे सिर्फ उसी श्रेणी हेतु मांगे गये निर्धारित फार्म भरना होगा एवं दस्तावेज अपलोड/संलग्न करने होगें व प्रत्येक बार पूरा फार्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही सामान्य दस्तावेज जो पहले अपलोड/संलग्न किये जा चुके हैं उन्हें भी पुनः अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। पहली बार आवेदन करने/अपलोड होने पर प्राप्त रसीद में


आवेदन फॉर्म भरने का प्रारूप (Format of Fill application form) :-

जानकारी लेने के बाद यहाँ क्लिक करे click here















                                     

0 Comments:

एक टिप्पणी भेजें

please do not enter any spam link in the comments box.