प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किसानो के हित में चलायी गयी योजना हैं ! प्रधानमंत्री किसान निधि (PM-KISAN) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसमें भारत सरकार से 100% वित्त पोषण होता है।इसका उद्देश्य देश के किसानो की आर्थिक मदद करना है |
इस स्कीम के तहत देश के 14.5 करोड़ किसानों को हर साल 2 हजार की 3 किश्तें मिलेंगी । साल में हर लाभार्थी किसान को 6 हजार रूपये सरकार द्वारा उनके बैंक खातें में सीधे ट्रांसफर किये जायेंगे ।योजना के लाभार्थी एक परिवार की पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हो सकते हैं।जिनके नाम जमीन हो !
नामांकन के लिए, किसान को राज्य सरकार द्वारा नामित स्थानीय पटवारी / राजस्व अधिकारी / नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) से संपर्क करना होगा।या कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) को फीस के भुगतान पर योजना के लिए किसानों का पंजीकरण करने के लिए अधिकृत किया गया है या किसान कॉर्नर के माध्यम से स्व-पंजीकरण करे
ऐसे किसान लाभ के पात्र होंगे :-
- ऐसे किसान जो लघु और सीमांत परिवार से हो जिसमे पति पत्नी और अवयस्क बच्चे सामिल हैं !
- ऐसे किसान जो लघु और सीमांत परिवार से हो और जिसके पास सम्मिलित रूप से राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशो के भू-आलेखों में दो हेक्टेयर कृषि करने योग्य भूमि का स्वामित्व हो !
- वर्ष 2015-16 में हुई कृषि गणना के आकड़ो के आधार पर वर्ष २०१८-२०१९ में लघु और सीमांत कृषक परिवारों का अनुमान किया जायेगा
- ऐसे किसान जो लघु और सीमांत परिवार से हो और मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारि है इसके पात्र होंगे .
- एसएमएफ किसी भी अन्य प्रतिमा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि संगठन योजना में नामांकित किसान!
- जिन किसानों ने प्रधानमंत्री श्रम योगी धन धन योजना का विकल्प चुना है(पीएम-एसवाईएम) श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित।
- जिन किसानों ने प्रधानमंत्री लगु व्यपारी मान-धान का विकल्प चुना हैश्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित योजना (पीएम-एलवीएम)।
ऐसे किसान लाभ के पात्र नहीं होंगे:-
- सभी संस्थागत भूमि धारक।
- किसान परिवार जिसमें एक या अधिक सदस्य संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक यानि नौकरी करने वाले हो तो पात्र नहीं होंगे !
- किसान परिवार जिसमें एक या अधिक पूर्व और वर्तमान मंत्रियों / राज्य मंत्रियों और लोक सभा / राज्यसभा / राज्य विधान सभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान महापौर रहे हो पात्र नहीं है.
- किसान परिवार जिसमें एक या अधिक केंद्र / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी क्षेत्र इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय / स्वायत्त संस्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी पात्र नहीं है !
- किसान परिवार जिसमें एक या अधिक सुपरनैच्यूड / रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन रु। 10,000 / - अधिक है(इसमे मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर) पात्र नहीं है
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत होते हैं और अभ्यास करते हैं।पात्र नहीं है
पंजीकरण के समय आवश्यक दस्तावेज :-
- किसान / पति / पत्नी का नाम
- किसान / पति / पत्नी की जन्म तिथि
- बैंक खाता संख्या
- IFSC / MICR कोड
- मोबाइल नंबर
- आधार संख्या या आधार कार्ड
- पासबुक में उपलब्ध अन्य ग्राहक जानकारी जो है शासनादेश पंजीकरण के लिए आवश्यक
फॉर्म भरने से पहले ध्यान देने योग्य बात :-
- आप जो बैंक खाता दे रहे है उस बैंक खाता से आधार कार्ड नंबर लिंक होना चाहिए
- आपके बैंक खाता में दिया गया नाम और आधार में दिया गया नाम एक जैसा होना चाहिए
- फार्म भरते समय वही मोबाइल नंबर डाले जो आधार या बैंक अकाउंट से लिंक हो
किसान कॉर्नर के माध्यम से स्व-पंजीकरण करे :-
- सबसे पहले किसी ब्राउजर में https://www.pmkisan.gov.in लिखे और सर्च करे या इस लिंक पर क्लिक करे
- ऊपर दिए गए फोटो की तरह विंडो खुलेगा ,उसमे सबसे ऊपर हरे रंग की पट्टी में "Farmers corner"लिखा होगा उसे टच करेंगे तो एक कालम आएगा
- कालम में " new former registration" पर क्लिक करेंगे
- ऊपर फोटो की तरह विंडो कुलेगा अब आप अपना आधार नंबर और imagetext जो पीली पट्टी में लिख है डाले
- फिर नीली पट्टी पर जिसपर लिखा है "click here to continue" पर दबाये
- अब आप के पास नया विंडो खुलेगा इसमें अपनी सारी जानकारी सही सही देख कर भरे और नाम के अंग्रेजी के स्पेलिंग भी सही भरे !
फार्म में बदलाव के लिए कहा संपर्क करे :-
किसान , जो बैंक विवरण या किसी अन्य विवरण को बदलने की इच्छा रखता हैजो गलत हैं, सीएससी (जन सेवा केन्द्र) या ग्रामीण स्तर के उद्यमी (वीएलई) से संपर्क करेंगेCSC जाने से पहले PM-KMY नंबर और आधार कार्ड साथ ले ले । हालांकि सब्सक्राइबर की जन्म तिथि किसी भी समय नहीं बदली जा सकती।
CSC या VLE में राशि / शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।
PM-KISAN २०१९ के आकड़े:-


किसान सम्मान निधि योजना हेल्पलाइन नम्बर:-
किसान सम्मान निधि योजना से जुडी किसी भी शिकायत के लिये पीएम-किसान हेल्प डेस्क (PM-KISAN Help Desk) के ई-मेल (Email) pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।वहां से न बात बने तो पीएम-किसान हेल्प डेस्क (PM-KISAN Help Desk)
सेल के फोन नंबर 011-23381092 (Direct Toll Free HelpLine Number ) पर फोन करें।
किसान सम्मान निधि योजना हेल्पलाइन नम्बर पर संपर्क न होने पर यहाँ शिकायत करे :-
किसान सम्मान निधि योजना हेल्पलाइन नम्बर पर संपर्क न होने पर आप अपने राज्य के कृषि विभाग में या अपने राज्य के सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

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